बिलासपुर
राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा 3 मई (रविवार) को आयोजित की जा रही नीट यूजी परीक्षा 2026 के शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। उपमंडल सदर बिलासपुर तथा घुमारवीं में स्थापित परीक्षा केंद्रों के आसपास संबंधित एसडीएम ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के अंतर्गत निषेधात्मक आदेश जारी किए हैं।
जिला मुख्यालय बिलासपुर में तीन परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें पीएम श्री मुख्यमंत्री आदर्श राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला (बाल), राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला तथा पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय शामिल हैं। वहीं में दो परीक्षा केंद्र—राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला (बाल) और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला (बालिका)—निर्धारित किए गए हैं।
जारी आदेशों के अनुसार 3 मई को प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक आयोजन, जुलूस, रैली, नारेबाजी और हड़ताल पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा इस अवधि में लाउडस्पीकर के उपयोग, निर्माण कार्य, टेंट या मंच लगाने अथवा हटाने की गतिविधियों पर भी रोक लगाई गई है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी व्यक्ति द्वारा हथियार, लाठी, गोला-बारूद या अन्य घातक वस्तुएं लेकर चलना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन ने परीक्षार्थियों और आम नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि सभी निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें, ताकि परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो ।