बिलासपुर
शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। जिला दंडाधिकारी बिलासपुर राहुल कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत जिले में हथियारों के प्रदर्शन और धारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेशों के अनुसार, चुनाव प्रक्रिया के दौरान संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों की समस्त भौगोलिक सीमा में किसी भी प्रकार के आग्नेयास्त्र, विस्फोटक सामग्री एवं अन्य घातक हथियारों को साथ लेकर चलने पर पूरी तरह रोक रहेगी। यह प्रतिबंध जिले के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लागू रहेगा।
प्रशासन ने सभी लाइसेंसधारी हथियार धारकों को निर्देश दिए हैं कि वे आदेश जारी होने की तिथि से 5 दिनों के भीतर अपने लाइसेंसी हथियार और गोला-बारूद (यदि कोई हो) नजदीकी पुलिस थाना में अनिवार्य रूप से जमा करवाएं। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
हालांकि, यह आदेश कानून-व्यवस्था बनाए रखने, चुनाव प्रक्रिया के संचालन और आवश्यक सेवाओं में तैनात सुरक्षा बलों एवं अधिकृत एजेंसियों पर लागू नहीं होगा। यह प्रतिबंध चुनाव परिणाम घोषित होने तक प्रभावी रहेगा।
जिला दंडाधिकारी राहुल कुमार ने पुष्टि की है कि यह निर्णय चुनावों को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के उद्देश्य से लिया गया